राज्य में डीजल और पेट्रोल की नई दरें 8 अगस्त से होंगी प्रभावशील
0 वैट रियायत हटने के बाद भी सीमावर्ती राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल का दाम रहेगा कम
रायपुर। राज्य में पेट्रोल और डीजल की नई दरें 8 अगस्त से लागू होंगी। राजस्व हित को देखते हुए राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर पर दी गई रियायत को हटा दिया गया है। रियायत हटाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में वैट की दर कम होने के कारण सीमावर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा आदि राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम होगा। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत नई दरें 8 अगस्त 2019 से प्रभावशील हो जाएंगी। नई दरों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर लगभग 2.25 रूपए की बढ़ोत्तरी होगी।
आज 7 अगस्त को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 77.36 रूपए, नागपुर में 78.09 रूपए जबकि रायपुर में 70.85 रूपए प्रति लीटर है। जिसमें 2.25 रूपए की वृद्धि बहुत कम है।
गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसढ़ में कर सहित डीजल 69.27 रूपए प्रति लीटर और पेट्रोल 70.85 रूपए प्रति लीटर है। जिसमें डीजल में वैट भार लगभग 12.85 रूपए और पेट्रोल में वैट भार लगभग 13.95 रूपए है। डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में 2 रूपए प्रति लीटर की राहत देते हुए इसी तरह राज्यों को भी 2 रूपया प्रति लीटर राहत देने को कहा गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2018 से डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की गई थी जो 31 मार्च 2019 तक प्रभावशील थी इसे पुनः 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था।
जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी तथा सेस के रूप में 2 रूपया प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इस वृृद्धि से वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा डीजल में आरोपित एक्साइज ड्यूटी तथा सेस 15.83 रूपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 19.98 रूपए प्रति लीटर है।
छत्तीसगढ़ राज्य में डीजल और पेट्रोल की वर्तमान कीमत तथा वर्तमान वैट की दरों के आधार पर डीजल पर प्रति लीटर कर भार लगभग 12.85 रूपए तथा पेट्रोल पर लगभग 13.95 रूपए है जो केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित कर की तुलना में डीजल में 3 रूपए और पेट्रोल में 6 रूपए प्रति लीटर कम है।
चंूकि केन्द्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर 2 रूपए प्रति लीटर कर भार में वृद्धि की जा चुकी है तथा केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित कर राज्य द्वारा आरोपित वैट की तुलना में काफी अधिक है। अतः राजस्व हित को देखते हुए डीजल और पेट्रोल में वैट की दर में दी गई रियायत को समाप्त करते हुए वैट अधिनियम की अनुसूची अनुसार डीजल पर वैट दर 25 प्रतिशत + 1 रूपया प्रति लीटर तथा पेट्रोल पर 25 प्रतिशत + 2 रूपया प्रति लीटर रखा गया है। वैट की दर में वृद्धि से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगभग 2.25 रूपए की वृद्धि होगी।