छत्तीसगढ

सड़क दुर्घटनाओं में आए कमी, इस उद्देश्य के साथ व्हीकल एक्ट में ऐतिहासिक संशोधन, कल से लागू

रायपुर। प्रति वर्ष एक्सीडेंट से करीब डेढ़ लाख लोग असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। लिहाजा मोटर अभियान में एक बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता हुई। हालांकि इस तरह का संशोधन संभवत पहली बार हुआ होगा, जहां सभी को न केवल जुर्माना देकर बल्कि जेल की हवा खाकर भी अपनी गलती का भुगतान करना होगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा इस कड़े नियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में 4,64,910 सड़क दुर्घटनाओं में 1,47,913 लोगों की मौत हुई है जबकि 4,70,975 लोग घायल हुए हैं। हालांकि यह आंकड़े पिछले 2 वर्षों की तुलना में थोड़ा ही कम है, लेकिन 365 दिनों में डेढ़ लाख लोगों की असमय हुई मौत को कम नहीं आंका जा सकता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए गए मोटरयान अधिनियम 1988 के संसोधन 1 सितंबर 2019 से यानी की कल से ही लागू हो जाएगा।

ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने पर दिया जाएगा जब्त लाइसेंस

जी हां, दो पहिये वाहन हो या चार, सड़क पर दौड़ते समय छोटी सी गलती होने पर बड़ी सजा मिल सकती है, इसलिए सावधानी एवं नियमों को मानते हुए गाड़ी चलाना होगा। नए नियम के तहत गति सीमा से अधिक स्पीड से वाहन चलाने पर पेनल्टी देना होगा। इसमें हल्के वाहनों पर एक से ₹2000 तक का जुर्माना, वहीं मध्यम वाहनों पर दो से ₹4000 की पेनल्टी चुकानी होगी। साथ ही वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जाएग। अब अगर वाहन चालक को जब्त लाइसेंस लेना है तो, उन्हें बकायदा ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करना होगा तभी लाइसेंस दोबारा मिलेगा।

खतरनाक स्टंट पर होगी खतरनाक कार्यवाही

सड़कों पर युवा आड़े तिरछे व्हीकल चलाते हैं, इस दौरान वे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करते नजर आते हैं। इस तरह के एक्शन मोड़ पर व्हीकल दौड़ाते चालकों पर मुस्तैदी से लगाम कसने की तैयारी है। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार ऐसे वाहन चालकों पर एक से ₹5000 का जुर्माना साथ ही 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा रेड लाइट को जम्प करना, स्टॉप साइंस का उल्लंघन करना, वाहन चलाते हुए संचार उपकरणों का उपयोग करना, गलत वह खतरनाक ढंग से ओवरटेक करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना भी शामिल रहेगा।

चालक के साथ बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी

नए नियम के अनुसार, चार पहिया वाहन चालकों के लिए कड़े इंतजाम है। इसके तहत गलत ड्राइविंग पर लाइसेंस रद्द होने के साथ जेल की सजा का भी भुगतान है। विशेषकर ऑटो-बस चालकों के लिए क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति सवारी ₹200 वसूलने के साथ ही गाड़ी में बैठाये गए एक्स्ट्रा सवारी को नीचे उतार देना होगा। मतलब पेनल्टी के साथ सवारियों का नुकसान होगा, इसलिए नियम से वाहन चलाये। उसी तरह कार में बैठकर सीट बेल्ट नहीं बांधने पर ₹1000 का जुर्माना तथा बच्चों को सीट बेल्ट के बिना बैठाने पर अतिरिक्त 1000 चार्ज किया जाएगा।

हेलमेट पहनों नहीं तो जेल जाओ

पुलिस वालों की ओर से विगत कई दिनों से एक अभियान चल रहा है, वह है हर हेट हेल्मेट। इस अभियान को हर वर्ग का समर्थन मिला, लिहाजा ये अभियान इन दिनों चर्चा में है। दरअसल, इस अभियान के तहत पुलिस वालों ने लाखों हेलमेट जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटे हैं। बावजूद अब अगर कोई भी बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए तो उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बिना हेलमेट के कोई गाड़ी चलाते पाए जाने पर ₹1000 की पेनल्टी के साथ 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथी एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिए जाने जुर्माना के रूप में रूप में चालक को 6 माह की जेल की सजा या ₹10000 देना होगा। इसके अलावा अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना, साइलेंट जोन में हॉर्न बजाकर शोर करने वालों को ₹1000 पेनल्टी देना होगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाते पाए जाने पर दो से ₹4000 की पेनाल्टी चुकानी होगी।

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