छत्तीसगढ

अनुकम्पा नियुक्ति में 10% सीमा बंधन समाप्त पर छत्तीसगढ प्रदेश शिक्षक संघ ने किया स्वागत

रायपुर, 28 मई। छत्तीसगढ प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा शासकीय सेवा मे रहते मृत कर्मचारियो के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के अधिकतम 10 प्रतिशत की बाध्यता थी ।
कर्मचारी के मृत्यु पश्चात्त् तृतीय श्रेणी के अधिकतम 10 पदो पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने पर अधिकांश परिवार के आश्रित अनुकम्पा नियुक्त पाने से बच जाते रहे ।
परिवार के मुखिया के निधन पश्चात नियुक्ति मे विलंब होता था, या चतुर्थ श्रेणी के पद मे नियुक्ति दी जाती या नियुक्ती नही होने के कारण परिवार के आश्रित सदस्य को जीवन यापन करने मे कठिनाईयो का सामना करना पडता था ।
*छत्तीसगढ प्रदेश शिक्षक संघ* द्वारा शासकीय सेवा मे रहते मृत कर्मचारियो के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के अधिकतम 10 प्रतिशत की बाध्यता को शिथिल कर सभी मृत कर्मचारियों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी के पदो पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग किया था ।
संघ की मांग पर छग शासन द्वारा अब तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10% के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का लिया निर्णय लिया है।
*छत्तीसगढ प्रदेश शिक्षक संघ* के महामंत्री सत्यदेव वर्मा शासन के उक्त निर्णय का स्वागत करता है एवं धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता है ।
धन्यवाद ज्ञापित करने वालो मे श्रीमती तृप्ता कश्यप, श्रीमती आशालता चौहान, सुनील कौशिक, एम एल वर्मा, नागेन्द्र धर शर्मा , जितेंद्र कनौजे, विश्राम निर्मलकर बिलासपुर, बालकरन वर्मा रायपुर, विद्यानन्द साहू, जलेश्वर शर्मा, चन्द्रकला शर्मा, किरण मुले, उज्वल चंदा, मंजू भार्गव,कामेश्वर बैरागी, अमृत निर्मलकर, रजी वर्गी जगदलपुर, रामनारायण बघेल राजनांदगांव, अजेय श्रीवास्तव है ।

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