छत्तीसगढ

अब अगर पान-गुटखा खाकर इधर-उधर थूके तो खैर नहीं…

रायपुर। अक्सर देखा गया है कि लोग पान-गुटखा खाकर इधर-उधर थूक देते है, लेकिन अब अगर कोई ऐसा करते पाए गए तो उन्हें दंड भुगतना होगा। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब जिले में गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर कलेक्टर का यह निर्देश कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के खतरे को लेकर लिया गया है।

अक्सर यह देखने में आता है कि कतिपय लोगों के द्वारा पान मसाला, गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा है। जिस वजह से रायपुर कलेक्टर ने जिले में गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू, बिड़ी एवं सिगरेट के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिवंधित कर दिया है। यह आदेश सम्पूर्ण जिला में तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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