छत्तीसगढ

आरोप: गिरफ्तार अमित जोगी अवसरवादी की तरह जरूरत के अनुसार बदलते गया जन्मस्थान

रायपुर। भारतीय नागरिकता लेते समय अमित जोगी का जन्म टैक्सास में होता है, तो वहीं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय उनका जन्म इंदौर में हो जाता है और 2013 में जाति प्रमाणपत्र बनवाते समय अमित जोगी का जन्म पेंड्रारोड मरवाही में हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो, छोटे जोगी अवसर के हिसाब से अवसरवादी की तरह जन्मस्थान बदलते गया। यानी तीन स्थानों में अलग-अलग जन्म तिथियों सहित कई फर्जी मामले को लेकर उनपर 420 का मामला दर्ज हुआ है। लिहाजा आज तड़के पुलिस ने छोटे जोगी को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के साथ प्रचार करने की तैयार कर रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अधयक्ष अमित जोगी को मरवाही सदन से गिरफ्तार कर पेंड्रा थाने लाया गया।
गौरतलब है कि भाजपा से विधानसभा चुनाव लडऩे वाली समीरा पैकरा ने आरोप लगाते हुए थाने में यह मामला दर्ज करवाया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ते वक्त निर्वाचन आयोग को अमित जोगी ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। समीरा पैकरा ने आरोप लगया था कि निर्वाचन आयोग को अमित जोगी ने अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि की जानकारी गलत दी थी। अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने मूलत: अमेरिका के टेक्सॉस में जन्म लेने के बाद भारत के दो स्थानों क्रमश: इंदौर तथा पेंड्रारोड में जन्म लिया और नागरिकता के मामले में फर्जीवाड़ा किया। इसके अलावा उन पर अंतागढ़ टेपकांड का मामला भी चल रहा है। हालांकि इस मामले की हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अमित जोगी को राहत दी थी।

छोटे जोगी स्वयं की अपनी पैरवी

अमित जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर की जज के सामने की स्वयं की पैरवी। अमित जोगी ने प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के सामने कहा, यह भारत का पहला मामला है जिसमें हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को थाने में चुनौती दी जा रही है। मेरे खिलाफ  राजनीतिक द्वेष बस ऐसा किया गया है। मुझे आज दंतेवाड़ा में जाकर चुनाव प्रचार करना था। हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहां से खड़ा है। उसे प्रभावित करने के लिए मुझे आज गिरफ्तार किया गया है। मैंने इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। हाईकोर्ट से प्राप्त फैसले को थाने में चुनौती देना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि, ना मैं कहीं भागा हूं ना ही कहीं भाग लूंगा, इसलिए मैंने अग्रिम जमानत नहीं लगाई है और ना ही अग्रिम जमानत लिया।

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