उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 27 मार्च तक मंगाए गए आवेदन
रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति की अधिसूचना पूर्व में जारी की गई है, जिसके तहत संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत वर्ष 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2020 निर्धारित है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध है। आवेदक उत्कृष्ट खिलाड़ी स्व हस्ताक्षरित समस्त दस्तावेजों के साथ 27 मार्च 2020 तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में जमा करा सकते हैं। खेल संचालनालय द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों से वर्ष 2018-19 में आमंत्रित आवेदन को भी विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। जो खिलाड़ी वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने पत्र जारी कर राज्य के सभी जिला खेल अधिकारियों, महासचिव छत्तीसगढ़ ओलम्पिक महासंघ रायपुर एवं राज्य खेल संघों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन मंगाने संबंधी जानकारी दी गई है। जारी पत्र के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ओलम्पिक एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रीय खेल एवं विश्वविद्यालयीन खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिए पात्रता की शर्तो मंे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के अंतर्गत स्थित मान्यता प्राप्त खेल इकाई की ओर से खेलते हुए ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल विभाग या पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सीनियर वर्ग का खेल पुरस्कार तथा राजीव खेल रत्न पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार या विक्रम पुरस्कार से अलंकृत किया गया हो। जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार यथा गुण्डाधूर पुरस्कार या महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान अथवा शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की खेल इकाई की ओर से खेलते हुए सीनियर वर्ग की ओलम्पिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, कामनवेल्थ एशियाड, एशियन चैम्पियनशीप में खेलते हुए पदक प्राप्त किया हो। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की खेल इकाई की ओर से खेलते हुए सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशीप या राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक या रजत पदक या कास्य पदक प्राप्त किया है। जो खिलाड़ी डबल्स खेलों या ऐसे खेल जिनमें एक से अधिक खिलाड़ियों की टीम होती है, के टीम के सदस्य है और ऐसे डबल्स या सामूहिक खेलों की टीम को पदक प्राप्त हुआ हो तो, ऐसी पदक प्राप्त टीम के सभी खिलाड़ी पात्र होंगे।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशीप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, उन्हें राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग (होमगार्ड विभाग सहित) वन विभाग, जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों पर शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में सीधे नियुक्ति नीचे की शर्तो के अधीन तथा प्रकरणवार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर दी जा सकेगी। ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जो उल्लेखित पात्रता की शेष शर्तो को पूरा करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में राज्य शासन की सेवा में तृतीय श्रेणी के पदों पर (लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन पदों पर चयन/नियुक्ति होती है, तृतीय श्रेणी के उन पदों पर भी) अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे शर्तो के अधीन दी जा सकेगी। उपरोक्त के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए बगैर एवं भर्ती नियम में चयन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में छूट देते हुए केवल सीधी भर्ती के पदो पर सीधी नियुक्ति शर्तो के अधीन दी जा सकेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियो की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार ही दी जाएगी। खिलाड़ियों की पात्रता की पुष्टि के पश्चात खिलाड़ियों के खेल का भौतिक परीक्षण किए बिना राज्य शासन द्वारा गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों में विचार कर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाएगें।