छत्तीसगढ

उद्यानिकी कृषकों को खरीफ-2019 में बीमा दावा राशि का होगा भुगतान, 58 उद्यानिकी किसानो को मिलेगा 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि

रायपुर। उपसंचालक उद्यानिकी रायपुर नारायणसिंह लावत्रे ने बताया कि रायपुर जिले में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ-2019 में 58 बीमित कृषकों को 10.075 लाख रुपए के बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी बजाज एलयांस जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा सीधे उनके खाते में किया जा रहा है ।

इस योजना के तहत 87 कृषकों के द्वारा 51.160 हेक्टेयर रकबे में लगें अधिसूचित उद्यानिकी फसलों (टमाटर, बैगन, अमरूद,केला,पपीता,मिर्च एवं अदरक) का बीमा कराया गया था। अधिसूचित फसलों में से टमाटर, बैंगन,अमरूद,मिर्च एवं अदरक फसल की आवरण अवधि समाप्त हो चुकी है। इन फसलों हेतु जिले के पात्र कृषकों को बीमा दावा राशि 10.075 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे कृषकों के बैंक खातें मे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शेष फसल केला एवं पपीता की आवरण अवधि क्रमशः 30 जून एवं 31 मई को समाप्ति के उपरांत इन फसलों हेतु बीमा दावा राशि का गणना कर पात्र किसानों को भुगतान किया जाएगा।

योजना के तहत बीमित कृषक बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के टाॅल फ्री नंबर 1800 209 5959 पर काल कर बीमा संबंधी जानकारी ले से सकते है। इसी तरह कृषक विकासखण्ड उद्यानिकी अधिकारीयेां धरसींवा एवं तिल्दा – श्रीमती पायल साव, वरि. उ. वी. अधि. मों नं. 90399-20624 आंरग – श्री विनोद कुमार ठाकुर, उ.वि.अधि. मों. नं. 62643-36541 एवं अभनपुर- श्री बी.पी नायक, उ.वि.अधि मों. नं. 62645-44933 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। रायपुर जिले में बीमित इन कृषकों में विकासखण्ड अभनपुर से 14 ,आरंग से 15, धरसींवा से 10 और तिल्दा से 19 किसान सम्मिलित है। (प्रतितात्मक फोटो)

 

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