छत्तीसगढ

उर्वरक नियंत्रण के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में 46 टन जिंक सल्फेट जब्त, 4 उर्वरक निर्माता कंपनी का किया गया निरीक्षण

रायपुर, 12 अगस्त। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन के निर्देश पर जिले के विभिन्न उर्वरक निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित उर्वरक की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित दल द्वारा नमूना लिया गया।इसी तारतम्य में रासायनिक उर्वरक जिंक सल्फेट निर्माता कंपनी मेसर्स ओम केमिकल्स उरला स्थित विनिर्माण इकाई का आकस्मिक निरीक्षण दल के द्वारा किया गया। कंपनी द्वारा निर्मित जिंक सल्फेट उवर्रक के 2 नमूने परीक्षण हेतु लिया जाकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन पाये जाने के कारण उर्वरक निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 खंड 28,में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक के द्वारा खंड 19 के अंतर्गत भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाकर रासायनिक उर्वरक जिंक सल्फेट 46 टन जब्त कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
इसी तरह उर्वरक निर्माता कंपनी मेसर्स अल्फा क्रॉप साइंस, 372 सेक्टर-सी, उरला इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र रायपुर के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 2 नमूने मिश्रित उर्वरक एवं 3 नमूने कीटनाशी लिया जाकर परीक्षण हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजा गया। उर्वरक निर्माता कंपनी मेसर्स माधव एग्रो इण्डस्ट्रीज भनपुरी रायपुर के विनिर्माण परिसर का निरीक्षण किया गया। रासायनिक उर्वरक जिंक सल्फेट एवं मैग्नीशियम सल्फेट के 1-1 नमूना लिया गया। उर्वरक निर्माता कंपनी मेसर्स संगम इस्पात लिमि. इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र सरोरा रायपुर के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 1माइकोरायजा जैव उर्वरक का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया।
उपसंचालक आर एल खरे ने बताया कि जिले में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक के 121 नूमने उर्वरक निर्माता कंपनी एवं विक्रय केन्द्रों से लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। खरीफ मौसम में गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक का भंडारण- वितरण हेतु जिले के समस्त विक्रय केन्द्रों का निरीक्षकों के द्वारा सतत् निरीक्षण कर गुणवत्ता हेतु निगरानी रखी जा रही है। कृषि आदानों के गुणवत्ता अमानक पाये जाने की स्थिति में प्रावधानानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इस हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।
उन्होंने कृषको को प्राथमिक सहकारी समिति विक्रय केन्द्र से आवश्यकता अनुसार उर्वरक प्राप्त करने कहा है। उर्वरक आपूर्ति अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की संशय होने पर क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अथवा किसान हेल्प लाईन टोल फ्री नं. 18002331850 जिला रायपुर से संपर्क कर सकते है।

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