छत्तीसगढ

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की अपील, लॉकडाउन निर्देशों का अक्षरशः करें पालन अन्यथा भुगतने को रहे तैयार

रायपुर। रायपुर जिले के कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ एच.शेख ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की गंभीरता से आप सभी परिचित हैं। इस महामारी का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बनाये रखना, लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन करना और लोगों से कम से कम 6 फीट दूरी अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग द्वारा ही कोविड-19 महामारी से बचा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा लाॅकडाउन घोषित किया गया है किन्तु आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने एवं आम जनता को आवश्यक सुविधायें सुनिश्चित करने हेतु अति आवश्यक सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

यह देखा गया है कि रायपुर जिले में कई व्यक्तियों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तथा जो दुकानें/प्रतिष्ठान छूट प्राप्त नहीं है, वह भी खोली जा रही है, जो चिन्ता का विषय है। अतः समाज के सभी वर्गों एवं आम जनता से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव के लिए लोगों से 6 फीट दूरी अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा घर से बाहर निकलने पर मास्क या गमछा अवश्य लगायें। भीड़-भाड़ न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य को करने दें। अनावश्यक नहीं घूमें। साबुन या हैण्डवाश से हाथ धोते रहें। अपने हाथों से आख, नाक एवं मुॅह को नहीं छुए। एल्कोहल आधारित सैनेटाईजर का उपयोग करें।

रायपुर जिले के सभी व्यापारियों, दुकानदारों, अति आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने में संलग्न सभी व्यक्तियों एवं आम जनता के द्वारा अब तक प्रदान किये गये सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अपील की जाती है कि केवल छूट प्राप्त संस्थायें ही निर्धारित समयावधि में खोली जायें। कोरोना वायरस
(कोविड-19) महामारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। व्यापारीगण ग्राहकों को भी मास्क/गमछा अनिवार्यतः लगाने को कहें तथा दुकान/परिसर में भीड़-भाड़ कतई नहीं होने दें। व्यापारीगण ध्यान रखें कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में अनिवार्य रूप से गोल घेरा बनाकर नागरिकों और ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाए। इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यकतानुसार कुर्सी, पानी, छाया आदि का इंतजाम करें। साबुन या हैण्डवाश से हाथ धोते रहें। आपकी दुकान/प्रतिष्ठान में ग्राहकों के हाथ धोने हेतु साबुन या हैण्डवाश की व्यवस्था अनिवार्यतः करें। अपने हाथों से आॅख, नाक एवं मुॅह को नहीं छुए। एल्कोहल आधारित सैनेटाईजर का उपयोग करें। याद रखे कोरोना से बचाव ही एक मात्र उपाय है।

कृपया ध्यान दें कि लाॅकडाउन एवं इसके संबंध में जारी आदेशों के उल्लंघन अथवा लाॅकडाउन में छूट नहीं होने के बावजूद दुकान/संस्था को खोलने पर एपिडेमिक एक्ट, 1897 के अधीन अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि प्रशासन द्वारा जारी अपील का सम्मान करते हुये आप सभी फिजिकल डिस्टेसिंग को अमल में लाएगें तथा लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुये कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव में प्रशासन का पूरा सहयोग करेगें।

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