छत्तीसगढ

कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद खाद्य मंत्री ने बढ़ाया डेट, अब 23 तक जमा कर सकेंगे फार्म

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितम्बर से बढ़ाकर 23 सितम्बर करने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने कहा है कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो लोग आवेदन जमा नहीं कर पाये हैं या जिनके राशन कार्ड में नवीनीकरण के बाद कोई त्रुटि है, ऐसे लोगों को पुराने राशन कार्ड पर ही राशन वितरित किया जाएगा। ऐसे लोगों को बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म जमा करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें नवीनीकृत बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिल पाये हैं, उन्हें भी पुराने राशन कार्ड पर राशन वितरित किया जाएगा।
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने आज खाद्य मंत्री श्री भगत से मुलाकात कर उनसे एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। खाद्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि नवीन एपीएल राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्व निर्धारित समय-सीमा को पुनरीक्षित किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य एपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 सितम्बर निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार एपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि में वृद्धि की गई है अब 23 सितम्बर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को आवेदन पत्र प्राप्त करने की समय-सीमा में वृद्धि का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिससे सभी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकें।

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