नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों को लेकर नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी। वहीं अन्य पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान फिल्मी कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही हैं। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने बीते 21 अगस्त को विस्तृत गाइडलाइंस जारी की थीं। ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैं। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी।
वहीं नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीं होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा। आयोग के मुताबिक-पोस्टल बैलट की सुविधा दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, कोरोना से संबंधित पंजीकृत नौकरियों में लोगों को दी गई है।