छत्तीसगढ

गृह मंत्रालय ने दी छूट…आज से 50 फीसदी दुकाने,कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत… इन नियमों का करना होगा पालन

नईदिल्ली । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लेकिन, लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है। गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसी को देखते हुये सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।

इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button