छत्तीसगढ

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में 5 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर, 21 अगस्त। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग तथा स्व सहायता समूहो के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन 5 सितम्बर तक जमा किये जा सकते है।

समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में स्मॉल बिजनेस योजना (इकाई लागत 1 लाख), पैसेंजर व्हीकल योजना (इकाई लागत 6 लाख), गुड्स कैरियर योजना (इकाई लागत 7 लाख), ट्रैक्टर ट्रॉली योजना (इकाई लागत 10.50 लाख), स्व-सहायता समूह (इकाई लागत 5 से 10 लाख) तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्मॉल बिजनेस योजना (इकाई लागत 2 लाख), स्मॉल विजनेस योजना (ईकाई लागत 3 लाख), पैसेंजर व्हीकल योजना (इकाई लागत 6.26 लाख), स्व-सहायता समूह (इकाई लागत 5 से 10 लाख) और पिछड़ा वर्ग में स्व-सहायता समूह (ईकाई लागत 5 से 10 लाख), एवं अल्पसंख्यक वर्ग में टर्म लोन (इकाई लागत 1 लाख), टर्म लोन (इकाई लागत 3 लाख), स्व-सहायता समूह (इकाई लागत 5 से 10 लाख), के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना संचालित है।

इन योजनाओ के तहत ऋण लेने के इच्छुक युवक-युवतियाँ एवं महिला स्व-सहायता समूह, उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में अट्ठानबे हजार एवं शहरी क्षेत्र में एक लाख बीस हजार तक) तथा आवेदन के साथ एक फोटोग्राफ लगाना होगा।

उन्होने यह भी बताया कि ऋण 5 वर्ष के लिए 6 तथा 8 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिमाह किश्त के रूप में दिया जाना है। उक्त वर्ग में से कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनान्तर्गत् लाभ लिया हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा। पात्र आवेदक 5 सितम्बर तक कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर के कक्ष क्रमांक-34 में कार्यालयीन समय पर आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते हैं।

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