जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव का संचालक मंडल भंग
रायपुर, 21 मई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को आज भंग करने का आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ श्री हिमशिखर गुप्ता ने जारी कर दिया है। पंजीयक ने यह कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध में मिली शिकायतों को जांच में सही पाए जाने पर की है। बैंक के काम-काज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बैंक के संचालक मंडल पर बैंक के प्रबंधन एवं काम-काज को लेकर कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायतें सही पाई गई। परिणाम स्वरूप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दिया है। संचालक मण्डल में श्री सचिन सिंह बघेल के अध्यक्ष तथा श्रीमती सावित्री द्विवेदी एवं राधेलाल साहू दोनों उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। बैंक के बोर्ड में सर्वश्री राधेलाल साहू, शशिकांत द्विवेदी, मिथलेश दुबे, अरूण साहू, मिनेश कुमार साहू, श्रवण कुमार जंघेल, रामकृष्ण चंद्रवंशी, हरिसिंह पुरामे, गुहराम बंजारे, सुरजे राम देवांगन एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई चंद्रकार संचालक के पद में कार्यरत थे।
सहकारी बैंक राजनांदगांव के बोर्ड के क्रियाकलाप के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर पंजीयक द्वारा 10 जुलाई 2019 को बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के जांच उपरांत जारी आदेश में कहा गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड/संचालक मंडल के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के विधि पूर्ण आदेश द्वारा प्रवृत्त सेवा नियम के द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इच्छुक भी नहीं है। छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक और उल्लंघन किया है। बैंक की उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने में रजामंद नहीं है। साथ ही उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन किया है। ऐसे कार्य किए है जो बैंक तथा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है। यह बैंक के सदस्यों तथा बैंक के अमानतधारियों के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि इस बैंक के बोर्ड को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा दिया जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इसके आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव को भंग कर दिया गया है।