ट्रेवल एजेंसियों को निर्देश, विदेश यात्राओं एवं भ्रमण की टिकिट बुकिंग पर प्रतिबंधित
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. एस. भारतीदासन ने समस्त ट्रेवल एजेंसियों को किसी व्यक्ति द्वारा विेदेश यात्राओं एवं भ्रमण के संदर्भ में टिकिट बुकिंग, पर्यटन व रूकने आदि के संदर्भ में की जाने वाली आवश्यक व्यस्थाओं को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है।
ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी यात्राओं एवं भ्रमणों को लेकर एडवाईजरी जारी किया गया है। इसके साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित देशों व इन देशों में इस वायरस के कारण हुए मृत्यु का विस्तृत ब्यौरा दिया है। वर्तमान में इन देशों की संख्या 150 से अधिक है। इन देशों में यात्रा को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित या सीमित किया गया है।
कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एंव नियंत्रण के संदर्भ में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।