छत्तीसगढ

पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के तहत सभी सोनोग्राफी संस्थाओं का आनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया

रायपुर, 30 मार्च। पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक गत दिवस कलेक्टर की प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पूनम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में बताया गया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के तहत अब सभी सोनोग्राफी संस्थाओं का आनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जिसमें नर्सिग होम का परमानेंट लाइसेंस जरूरी है। नर्सिंग होम एक्ट का टेम्परेरी आई-डी की अवधि के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवायें से दिशा-निर्देश मांगा गया हैं। इसी तरह सोनोग्राफी स्केन एवं अन्य सुविधा हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश मांगा गया है।

बैठक में पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के तहत 19 नये सोनोग्राफी संस्थाओं का पंजीयन और 5 नवीनीकरण आवेदनों का अनुमोदन किया गया। 2 सोनोग्राफी संस्थाओं के निरस्तीकरण आवेदन का अनुमोदन लिया गया। 2 संस्थाओं के आई वी एफ पंजीयन को पी.सी.पी.एन.डी.टी. पंजीयन में विलय का अनुमोदन किया गया। एक आवेदन को अस्पष्टता के कारण अनुमोदन नहीं किया गया। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए समिति के यह बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉ. मीरा बघेल तथा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सभी सदस्यों को पर्यावरण को बढ़ावा देने के दृष्टि से पौधा भी प्रदाय किया गया।

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