छत्तीसगढ

बड़ी खबरः हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी अदालतों का नियमित कामकाज 3 मई तक बंद, रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी अदालतों का कामकाज 3 मई तक बंद, सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी, रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी अदालतों का कामकाज 3 मई तक बंद, सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी, रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी न्यायालीन कार्यों को 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस बाबत रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 14 अप्रैल तक कोर्ट के कामों को स्थगित कर दिया था।

रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र सांखला द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री के सम्बोधन और उसके तारतम्य में गृह मंत्रालय द्वारा देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट, जिला न्यायालय तथा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित कामकाज 3 मई तक स्थगित रखा जायेगा।

इसके पूर्व हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक अदालतों के नियमित कामकाज को स्थगित किया था, जिसके बाद उसे 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था, अब उसे 3 मई तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

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