बाजार में मास्क और सेनिटाईजर की उपलब्धता की नियमित होगी मॉनिटरिंग

रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए निरंतर कई उपाय किए जा रहे हैं। खाद्य सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह ने आज प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर उनके जिले में मास्क 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाईजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर जैसे-लाईजॉल, लिक्विड शोप, हैण्डवाश की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
जारी पत्र में सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में व्यापारी संघों का बैठक लेकर भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल वस्तुओं की उपलब्धता एवं स्टाक की समीक्षा करने कहा गया है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं काला बाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर मास्क 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया गया है।