छत्तीसगढ

ब्रेकिंगः रायपुर में कोई व्यापारी 1 किलो आलू 20 रुपये से ऊपर बेचते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई

0 जांच दलों के द्वारा प्रमुख विक्रय संस्थानों की आकस्मिक जांच

0 पांच दलों ने भनपुरी,डूमरतराई, गुढ़ियारी,गोलबाजार, सन्तोषीनगर और शास्त्रीबाज़ार में दबिश दी

0 कठिन समय मे मुनाफाखोरी नहीं करने की चेतावनी, अन्यथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी

0 थोक व्यापारियों के लिए 50 किलो आलू का विक्रय दर 600 रुपये निर्धारित

रायपुर, 8 अप्रैल। कलेक्टर रायपुर डॉ एस भारती दासन के निर्देश पर मुनाफाखोरी को रोकने औऱ आवश्यक वस्तु के मूल्य औऱ उपलब्धता को बनाये रखने के लिए बनाए गए खाद्य,नापतौल,खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों के दलों के द्वारा आज रायपुर के प्रमुख विक्रय संस्थानों की आकस्मिक जांच की गई। प्रशासन ने व्यापारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि चिल्हर में 1 किलो आलू 20 रुपये से अधिक में बेचे जाने पर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि जांच के दौरान टीम द्वारा उपभोक्ताओं के जीवन निर्वाह से संबंधित आवश्यक वस्तु के मूल्य और उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली गयी, दुकानदारों को हिदायत दी गई कि मुनाफाखोरी न हो। पांच जांच दलों ने आलू के प्रमुख विक्रय केंद्र भनपुरी, डूमरतराई, गुढ़ियारी,गोल बाजार, सन्तोषी नगर और शास्त्री बाज़ार में कलेक्टर के निर्देश पर दबिश दी। आलू के थोक व्यापारियों को 50 किलो आलू का विक्रय दर 600 रुपये निर्धारित करने के निर्देश दिए। थोक व्यापारियों की बैठक आहूत कर सख्त निर्देश दिया गया कि व्यापारी इस कठिन समय मे मुनाफाखोरी न करें अन्यथा उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद बाजार में थोक में बिकने वाले आलू का भाव 600 रुपये 50 किलो का तय किया जाकर मूल्य सूची टंगवाई गई। जिन चिल्हर व्यापारियों से 700- 800 रुपये लिए गए थे, उनके 600 रुपये से अधिक ली गई राशि को वापस करने निर्देशित किया गया।

खाद्य विभाग ने भनपुरी में एक ऑटो चालक द्वारा थोक व्यापारी के यहां से 50 कट्टा आलू खरीद कर 800 रुपये में बेचने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए 41 कट्टा आलू को अभिरक्षा में थोक विक्रेता को दिया गया है। कल सुबह से खाद्य विभाग द्वारा आलू खरीदने वालों क्रेताओं के माध्यम से रायपुर के सभी प्रमुख थोक एवम चिल्हर विक्रेताओं के द्वारा विक्रय किये पर मूल्य में निगरानी रखेंगे। कलेक्टर रायपुर और खाद्य नियंत्रक ने जिले के सभी थोक एवम चिल्हर व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में मुनाफाखोरी करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

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