महानदी और इंद्रावती भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक…कई नियम हैं लागू…?
रायपुर, 10 जनवरी। कोरोना को लेकर फिर एक बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंद्रावती भवन में कर्मचारियों की सिर्फ एक तिहाई ही उपस्थिति होगी। हालांकि अधिकारियों को शत प्रतिशत कार्यालय आना होगा। साथ ही बहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया गया।
बढ़ते संक्रमण से पहले ही कई जिलों में नाइट कर्फ़्यू लग चुका है, तो कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कालेजों को भी बंद कर दिया गया है। पढ़ाई एक बार फिर आनलाइन मोड पर चली गयी है। इन सब के बीच राज्य सरकार ने मंत्रालय व संचालनालयों के विभागों के लिए भी नया निर्देश जारी किया है। GAD ने निर्देश दिया है कि अब महानदी और
इंद्रावती भवन में कर्मचारियों की सिर्फ एक तिहाई ही
उपस्थिति होगी। हालांकि अधिकारियों को शत प्रतिशत कार्यालय आना होगा। कर्मचारियों को ये निर्देश भी दिया गया है कि वो सार्वजनिक गाड़ियों की जगह विभागीय या निजी वाहनों का ही उपयोग करें। वहीं कोरोना की वजह मंत्रालय और इंद्रावती भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
11 जनवरी से ये बदलाव
1. मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में दिनांक 11/01/2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई तक बुलाया जावे। इसके लिए पृथक से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जावे।
2. अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को अनिवार्यतः रूप से पालन करेंगे।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे।
5. वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर अधिकारी/कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देवें।
6. कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।