छत्तीसगढ

मुकेश गुप्ता को मिली राहत, जवाब देने के लिए मांगा 1 माह का समय

रायपुर। बहु चर्चित हाईप्रोफाइल निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ अलग-अलग जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकेश गुप्ता की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर मार्च के पहले हफ्ते में अंतिम सुनवाई करेगा।

निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता ने अवैध फोन टैपिंग और ईओडब्ल्यू की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग की थी। निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ तीन अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार और ईओडब्ल्यू की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था। जिसमें मुकेश गुप्ता के खिलाफ चल रहे प्रकरणों की बारीकियों से अवगत कराया गया था। यह भी बताया गया कि पद का दुरूपयोग कर भिलाई में प्लाट खरीदी थी और चुपचाप बेच भी दिया था।
राज्य सरकार और ईओडब्ल्यू के जवाब के बाद शुक्रवार को मुकेश गुप्ता के वकील महेश जेठमलानी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय दिया है। प्रकरण पर मार्च के पहले हफ्ते में अंतिम सुनवाई होगी। मुकेश गुप्ता प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नं 3 में आईटम नं 3 पर सुनवाई हुई है।

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