छत्तीसगढ

राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल के बाद रखने के निर्देश

रायपुर। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को भेजे गए पत्र मंे कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्व न्यायालयों में लंबित जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है, उन प्रकरणों में पेशी तारीख को आगे बढ़ाते हुए एक अप्रैल 2020 या उसके आगे की तिथि निर्धारित की जाए। इसके साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में प्राप्त होने वाले नए आवेदनों में पेशी तारीख एक अप्रैल 2020 या उसके आगे रखी जाए।

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