छत्तीसगढ

राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा प्रारंभ

रायपुर, 5 मई। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है। साथ ही समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत की पहल पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे, जिसके तारतम्य में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन, नवीनीकरण हेतु सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस आशय का आदेश और अधिसूचना संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है।

इस आदेश और अधिसूचना के तहत फिल्म शूटिंग के लिए निःशुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। साथ ही इस सेवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त को सक्षम अधिकारी एवं संचालक संस्कृति को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई है। फिल्म निर्माण हेतु अनापत्ति प्राप्त करने आवेदन एवं प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी, परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने संस्कृति विभाग के अंतर्गत फिल्म सेल का भी गठन किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button