राज्य में व्यापारी 500 क्विंटल और कमीशन अभिकर्ता 100 क्विंटल रख सकते हैं स्टॉक : अमरजीत भगत
रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। राज्य की उचित मूल्य के दुकानों से प्रतिदिन 10-15 क्विंटल प्याज प्रतिदिन उचित दर पर विक्रय किया जा रहा है। इन दुकानों से प्रत्येक हितग्राही को 5 किलोग्राम प्याज का विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर शहर में थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर गत 4 नवम्बर से शहर के सात स्थानों में 70 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्याज का विक्रय किया जा रहा है। राज्य के अन्य जिलों में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में सभी जिलों के थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर उचित दर की दुकान शुरू कर प्याज उपलब्ध कराने के निर्देश भी राज्य शासन द्वारा दिए गए हैं।
श्री भगत ने बताया कि भारत शासन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आयात की जा रही प्याज में से भारत शासन की एजेंसी नेफेड के माध्यम से प्याज का स्टॉक राज्य के खुले बाजारों में आपूर्ति किए जाने पर प्याज के थोक एवं खुदरा बाजार मूल्य में कमी आ सकती है। राज्य शासन द्वारा प्याज के व्यापारियों को 500 क्विंटल एवं कमीशन अभिकर्ताओं को 100 क्विंटल प्याज स्टॉक में रखने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में रायपुर में लगभग प्याज के 22 थोक व्यापारी हैं। छत्तीसगढ़ में प्याज का उत्पादन बहुत ही कम है। जबकि प्रदेश में प्रतिमाह 30 हजार टन प्याज की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से प्याज का आयात होता है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 टन प्याज का आयात किया जा रहा है।
टमाटर के खुदरा बाजार मूल्य में 45 प्रतिशत की कमी
छत्तीसगढ़ में सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर में टमाटर की कीमत में लगातार कमी आई है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन महीनों में टमाटर के खुदरा बाजार मूल्य में 45 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्तमान में टमाटर का थोक मूल्य 17 रूपए और खुदरा मूल्य 22 रूपए प्रति किलो है। वर्तमान में राज्य के किसानों से टमाटर की आवक पर्याप्त मात्रा में हो रही है। राज्य में टमाटर की मासिक आवश्यकता लगभग 6000 टन है और इसकी पूर्ति राज्य में उत्पादित टमाटर से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में टमाटर की उपलब्धता कम होने पर नासिक, बैंगलोर, मध्यप्रदेश एवं आंध्रप्रदेश से आवक होती है। भारत सरकार के प्राईस मॉनिटरिंग सेल को राज्य के पांच शहरों में टमाटर एवं अन्य 22 वस्तुओं का दैनिक खुदरा एवं थोक बाजार प्रतिदिन प्रेषित किया जा रहा है। भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा टमाटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। टमाटर क्षयशील होने के कारण इस पर स्टॉक की सीमा लागू किया जाना संभव नही है।