छत्तीसगढ

लॉकडाउन की अवधि में अगर किसी को जाना पड़े बाहर, तो इनसे लेना पड़ेगा अनुमति…

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम एवं आम जनता को आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओ की उपलब्धता बनाए रखने हेतु लाँकडाउन की अवधि 3 मई तक अति आवश्यक परिस्थितियों में अपरिहार्य होने पर अन्य राज्यो से आवागमन की अनुमति देने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर (राजस्व ) प्रणव सिंह को प्राधिकृत किया है ।

उन्होंने बताया कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रणव सिंह का मोबाइल न 94252- 02181 है।

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