विवाह या अन्य कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर होगी कार्रवाई
रायपुर, 6 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन के निर्देंश पर कलेक्टोरेट के रेडक्राॅस सभाकक्ष में आज रायपुर शहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों की बैठक हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एन आर साहू ने कहा कि जिला में धारा 144 लागू है। इसके आदेश के तहत विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर रोक लगाई गयी है। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों से कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए सभी के लिए अनिवार्य है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संचालकगण यह ध्यान रखें कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक व्यक्ति के साथ-साथ डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए।
संचालकगणों को निर्देंशित किया गया कि उनके संस्थान में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए। ज्यादा भीड़ की स्थिति में संस्थान को सील किया जायेगा। शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर ही इस महामारी का रोका जा सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाना है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना या सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा।
बैठक में अपर कलेक्टर गोपाल वर्मा, ए.एस.पी. लखन पटले, एस.डी.एम. प्रणव सिंग, तहसीलदार अमित बेग सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकगण उपस्थित थे।