छत्तीसगढ

शहर कल से होगा ऑनलॉक… कलेक्टर ने माना लॉकडाउन समस्या का हल नहीं… फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना, सेनिटाइज करना अधिक कारगर

रायपुर, 28 सितंबर। राजधानी रायपुर में अनलॉक के संबंध में कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने माना लॉकडाउन दौरान रायपुर जिले में विभिन्न गतिविधियों अध्ययन किया गया उसके बाद समय-सीमा निर्धारित करने एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात परिणाम के अध्ययन से यह अवलोकन किया गया है कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नही है बल्कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं संकमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं रागय-समय पर हाथ धोना, सेनिटाइज करना अधिक कारगर है, इस लिहाज से कलेक्टर ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया।

21 सितंबर से जारी 1 सप्ताह के लॉक डाउन का सोमवार 28 सितंबर को अंतिम दिन है। मंगलवार 29 सितंबर से रायपुर जिला अनलॉक हो जाएगा। कलेक्टर भारतीदासन ने लॉक डाउन हटने के बाद निर्धारित नियमों की जानकारी दी है। साथ ही लापरवाही बरतने पर की जाने वाली कार्रवाई की भी जानकारी दी है। बता दें कि, समस्त कार्यालय 29 सितंबर से शासन की ओर से निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यता कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किंतु कोई भी दुकान, व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकान निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक की होगी। सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और समय-समय पर हाथ धोने, सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को उत्तरदाई माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारेंटाइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपए फाइन लिया जाएगा।

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