छत्तीसगढ

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग स्थलों में मास्क पहनना तथा सेनेटाइज करना अनिवार्य

रायपुर। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा एससेन्सिल अथव नान एससेन्सिल दोनों सामग्रियों के लिए अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए दी गई है।

वर्तमान समय में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। रायपुर जिले के अंतर्गत न केवल अंतरजिला बल्कि अंतर्राज्यीय परिवहन भी होता है। अतः रायपुर जिले के अंतर्गत परिवहन करने वाले वाणिज्यिक माल वाहक, ट्रक, हल्के एंवं मध्यम मालवाहक वाहन आदि के ड्राइवरों और सहायकों का लगातार आवागमन होता रहता है, जिसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सभी व्यवसायियों, ट्रेडर्स, गोदाम प्रबंधको आदि को निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों और जिलों से आये मालवाहक वाहनों के साथ ड्राइवर एवं हेल्पर को लोडिंग तथा अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जायें। ड्राइवर एवं हेल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने के लिए हतोत्साहित किया जाए। पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्था उसी निश्चित स्थान पर लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट और गोदाम के स्वामी द्वारा किया जाएगा। अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था किया जाए। माल वाहनों से लोडिंग और अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसे स्थलो पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए ,जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।ड्राइवर, हेल्पर एवं श्रमिकों को कार्य स्थलों पर फेसमास्क का उपयोग करना आवश्यक तथा सभी माल वाहनों का सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाए।वजन में लोडिंग या अनलोडिंग हो जाने के बाद ड्राइवर और क्लीनर, तुरंत वाहन को शहर की सीमा से बाहर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों को पालन न करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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