100 Crore Recovery Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED ने जारी किया लुकआउट नोटिस

मुंबई, 6 सितंबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देशमुख अब देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में पांच बार समन भेजने के बावजूद भी अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय (ED)के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। ईडी का कहना है कि अनिल देशमुख से किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कहां पर हैं।
गौरतलब है कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ वसूली मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के खिलाफ 2 सितंबर को बाम्बे हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसे रद करने का अनुरोध किया गया था। ये याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष आयी थी लेकिन बिना किसी कारण को बताये उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति रेवती का कहना था कि सुनवाई के लिए इसे मेरी पीठ के सामने न रखें। अब इस संबंध में दूसरी याचिका सुनवाई करेगी।
बता दें कि सीबीआइ द्वारा भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार राज्य के गृह मंत्री के रहते हुए, अनिल देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के जरिए मुंबई में विभिन्न ‘बार’और रेस्तरां से जबरन 4.70 करोड़ रुपये की वसूली की।