छत्तीसगढ

रेल यात्रा में 25% से लेकर 100% तक की दी जा रही है छूट, किसे-कब-कैसे मिलेगी ये छूट देखिए

बिलासपुर। भारतीय रेल्वे प्रारंभ से ही भारत की प्रगति में अपनी पूरी रफ़्तार के साथ आगे बढ़ते हुए देशा के विकास में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढती जा रही है। भारतीय रेल्वे द्वारा यात्रियों को दी जा रही तमाम यात्री सुविधाओं के साथ-साथ, यात्रियों एवं माल ढूलाई के करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के प्रति भी अत्यन्त सजग रहती है।
रेलवे द्वारा भारतीय रेल यात्रियों को विभिन्न प्रकार के रियायत/ छूट दी जाती है, जैसे स्टूडेंट्स, खिलाड़ियों, स्कॉट एवं गाईड, किसानों को, औद्योगिक वर्कर्स, रोगियों को, वरिष्ठ नागरिकों आदि सहित अनेक प्रकार की रियायतें है जिनका लाभ लोग उठा कर रेल यात्रा कर रहें है, जिनका विस्तृत उल्लेख रेलवे द्वारा जारी समय सारिणी में भी किया गया है। जिसमें किन-किन प्रकार के छूट हैं एवं उनसे सम्बंधित एवं पात्रताओं से सम्बंधित नियम-शर्तें यात्रियों की सुविधा के लिए दी गयी है। किसी भी प्राकार की रियायतें ट्रेन में यात्रा के लिए स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदी के समय ही दी जाती है यात्रा के दौरान नहीं। इन रियायतों में ट्रेन पर यात्रा करने के लिए 25% से लेकर 100% तक की छूट दी जा रही है।
रेलवे द्वारा यात्रियों को विभिन्न प्रकार के दी जा रही रियायत / छूट में कुछ महत्वपूर्ण दियायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारे इस प्रकार है – :
व्यक्ति की श्रेणी रियायत का प्रतिशत

आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग / पैराप्लेजिक व्यक्ति जो किसी भी उद्देश्य के लिए एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं (अकेले भी टिकट बुक करने की सुविधा भी प्रदान की गई है)

• 75% द्वितीय क्ष्रेणी, शयनयान, प्रथम क्ष्रेणी, 3एसी, एसी चेयरकार.
• 50% एसी-1 एवं एसी-2 में.
• 25% एसी -3 एवं एसी चेयरकार (राजधानी एवं शताब्दी) में
• 50% एमएसटी में.
• एक एस्कार्ट भी रियायत के पात्र है .
• मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो बिना किसी प्रयोजन के एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते (अकेले भी टिकट बुक करने की सुविधा भी प्रदान की गई है)
• दृष्टि क्षीणता से ग्रसित व्यक्ति जो किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले या एस्कार्ट के साथ यात्रा कर रहे हों ।
• पूरी तरह से बोलने एवं सुनने में अक्षम जो किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले या एस्कार्ट के साथ यात्रा कर रहे हों ।

• 50% एसी-2, शयनयान एवं प्रथम क्ष्रेणी में.
• 50% एमएसटी में.
• एक एस्कार्ट भी रियायत के पात्र है .
• कैंसर रोगी अकेले यात्रा कर रहा है या उपचार / आवधिक जांच के लिए एस्कॉर्ट के साथ

• 75% एसी-2, प्रथम क्ष्रेणी एवं चेयर कार.
• 100% एसी-3, शयनयान क्ष्रेणी में.
• 50% एसी-1 एवं एसी-2 में.
• थैलेसीमिया रोगी अकेले यात्रा कर रहा है या उपचार / आवधिक जांच के लिए एस्कॉर्ट के साथ

• 75% एसी-2, प्रथम क्ष्रेणी एवं चेयर कार.
• 50% एसी-1 एवं एसी-2 में.
• एक एस्कार्ट भी रियायत के पात्र है .
• हृदय रोगी सर्जरी के लिए अकेले यात्रा कर रहा है या एस्कॉर्ट के साथ
• किडनी रोगी सर्जरी या ट्रांसप्लांट के लिए अकेले यात्रा कर रहा है या एस्कॉर्ट के साथ
• हीमोफीलिया रोगी या उपचार / आवधिक जांच के लिए एस्कॉर्ट के साथ

• 75% द्वितीय, शयनयान, प्रथम श्रेणी एवं एसी-3 चेयर कार.
• एक एस्कार्ट भी रियायत के पात्र है .
• टीबी रोगी अकेले यात्रा कर रहा है या उपचार / आवधिक जांच के लिए एस्कॉर्ट के साथ

• 75% द्वितीय, शयनयान, प्रथम श्रेणी.
• एक एस्कार्ट भी रियायत के पात्र है .
• क्षय रोगी अकेले यात्रा कर रहा है या उपचार / आवधिक जांच के लिए एस्कॉर्ट के साथ
एड्स रोगी उपचार / आवधिक जांच के लिए

• 50% द्वितीय श्रेणी में.
• वरिष्ठ नागरिक जो किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले या एस्कार्ट के साथ यात्रा कर रहे हों ।

• महिला वरिष्ठ नागरिको को 50% एवं पुरुष वरिष्ठ नागरिको को 40% तक की छूट ।
• वरिष्ठ थर्ड जेंडर के यात्रियों जो किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले या एस्कार्ट के साथ यात्रा कर रहे हों ।

• वरिष्ठ थर्ड जेंडर नागरिको को 40% तक की छूट।

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