छत्तीसगढ

दीवाली पर 2 घंटे पटाखों की छूट, रात 8 से 10 बजे के बीच ही चला सकेंगे पटाखे

रायपुर, 26 अक्टूबर। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने आतिशबाजी के कारोबार और इस्तेमाल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

अगले महीने पड़ने वाले त्योहारों दीवाली, छठ, गुरुपर्व और क्रिसमस के दौरान पटाखों पर पहरा रहेगा। राज्य सरकार ने शहरों में केवल दो घंटे के लिए पटाखा छोड़ने की छूट दी है। अलग-अलग पर्वों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित है। दीवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेगे।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण विभाग ने पटाखों की गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहरों में पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आतिशबाजी हो सकेगी। वहीं गुरुपर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे छोड़े जा सकेंगे। लेकिन नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर इसकी सीमा रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही तय हुई है। पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

नए निर्देशों के मुताबिक जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखे को ही अनुमति मिलेगी। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य में सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

ऑनलाइन पटाखा नहीं मंगवा पाएंगे

सरकार ने ईकॉमर्स कंपनियों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से पटाखे नहीं मंगाए जा सकते हैं। यही नहीं जिन पटाखों में लिथियम, ऑर्सेनिक, एंटिमनी, लेड, मर्करी का उपयोग मिला उनके निर्माताओं का लाइसेंस रद्द करने के भी निर्देश हुए हैं।

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