छत्तीसगढ

CG Pension Increased : 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि

दंतेवाड़ा, 05 जनवरी। CG Pension Increased : छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 26/2009 व 31 अगस्त 2009 में 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन को पुनरीक्षण किया गया है। 

उक्त आदेश की 3.3 वृद्धि पेंशनरों/परिवार पेंशनरों जिसमे 80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन परिवार पेंशन का  30 प्रतिशत, 90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत, 95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम पुनरीक्षित मूल पेंशन परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत तथा 100 वर्ष से अधिक पुनरीक्षित मूल पेंशन परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत के अनुसार अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन की पात्रता होगी। 

उक्त आयु वर्ग के पेंशनर वित्त निर्देश अनुसार पेंशन का लाभ प्राप्त करने जिला कोषालय दंतेवाड़ा एवं संबंधित बैंक के शाखा में तत्काल संपर्क कर सकते हैं। जिला कोषालय दंतेवाड़ा द्वारा ऐसे प्रकरणों का आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय एसबीआई बैंक को नियम अनुसार कार्रवाई किए जाने त्वरित (CG Pension Increased) रूप से प्रकरण प्रेषित किया जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button