बिलासपुर, 14 मार्च। Brilliant Public School : ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, मिशन स्कूल रोड, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर (मान्यता क्रमांक 2144) के विरुद्ध कक्षा 5वीं के 88 और कक्षा 8वीं के 53 छात्रों को केन्द्रीकृत बोर्ड परीक्षा 2025-26 में सम्मिलित न कराने के मामले में मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।
आज दिनांक 13.03.2026 को विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
स्कूल प्रबंधन द्वारा परीक्षा में शामिल न होने की यह मनमर्जी मान्यता की शर्तों और शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन है। यह कृत्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (धारा 18 एवं 19) और छत्तीसगढ़ आरटीई नियम 2011 (धारा 11, 12, 13) का भी उल्लंघन है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई है और संबंधित वैधानिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
छात्रहित में ही लिए जाएंगे निर्णय : DEO विजय टांडे
इधर, बिलासपुर DEO विजय टांडे ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ब्रांच के पालकों ने शिकायत की है। स्कूल को केवल स्टेट की मान्यता है। पांचवीं और आठवीं के बच्चों को सरकार के निर्देश पर केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल कराया जाना था, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य खराब न हो इसके लिए उच्चाधिकारियों से बात की जा रही है। छात्रहित में ही निर्णय लिए जाएंगे और उन्हें द्वितीय अवसर में भी मौका दिया जा सकता है।
प्रिंसिपल ने रिसीव नहीं किया फोन
हालांकि, जब इस मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रुति गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया।

