नई दिल्ली, 07 सितंबर। LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगली बुकिंग के लिए 45 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह अवधि घटाकर 25 दिन कर दी है। नई व्यवस्था 7 सितंबर 2026 से लागू कर दी गई है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 25 दिन का अंतर
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नए नियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को LPG बुकिंग से जुड़े नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में LPG रिफिल की दोबारा बुकिंग के लिए 45 दिन, जबकि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन का अंतर निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था से ज्यादा LPG खपत वाले परिवारों को परेशानी हो रही थी।
अब 25 दिन बाद फिर बुक कर सकेंगे गैस सिलेंडर
सरकार के नए फैसले के बाद अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता एक LPG सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले लागू 45 दिन की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर 25 दिन कर दिया गया है।
गैस की उपलब्धता पर दबाव के बीच लिया गया फैसला
दरअसल, पिछले दिनों देश में LPG की उपलब्धता को लेकर दबाव की स्थिति बनी थी। मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और होर्मुज क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रम के बीच तेल और गैस कंपनियों पर दबाव बढ़ा था। इसके चलते LPG रिफिल की दोबारा बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाया गया था। अब सरकार ने परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन का समान बुकिंग अंतर लागू कर दिया है।
एक नजर में नया LPG बुकिंग नियम
- पहले ग्रामीण क्षेत्र: 45 दिन
- पहले शहरी क्षेत्र: 25 दिन
- अब ग्रामीण क्षेत्र: 25 दिन
- अब शहरी क्षेत्र: 25 दिन
- नया नियम लागू: 7 सितंबर 2026
- अगली बुकिंग: पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद

