Carrying Alcohol on a Train: ट्रेन में शराब लेकर जाना कितना सही? कितनी बोतल की है इजाजत, पकड़े गए तो क्या होगा? जानें रेलवे का नियम

Carrying Alcohol on a Train: ट्रेन में शराब लेकर जाना कितना सही? कितनी बोतल की है इजाजत, पकड़े गए तो क्या होगा? जानें रेलवे का नियम

नई दिल्ली, 20 सितंबर। Carrying Alcohol on a Train: ट्रेन से सफर करते समय अगर आपके बैग में शराब की बोतल है, तो सावधान हो जाइए। बहुत से यात्रियों को लगता है कि निजी इस्तेमाल के लिए शराब की कुछ बोतल ट्रेन में ले जाना सामान्य बात है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। शराब की अनुमति और मात्रा के नियम राज्य के आबकारी कानून के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

क्या ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है?

रेलवे के नियमों में शराब/मादक पदार्थों की ढुलाई को लेकर अलग प्रावधान हैं। रेलवे के आधिकारिक वाणिज्यिक नियमों के अनुसार intoxicating drugs को रेल से ले जाने के लिए संबंधित आबकारी विभाग द्वारा जारी पास या परमिट की आवश्यकता हो सकती है। यानी सिर्फ यह सोच लेना कि “एक-दो बोतल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी”, सुरक्षित तरीका नहीं है। खासकर तब, जब आपकी यात्रा ऐसे राज्य में हो जहां शराब रखने या ले जाने पर सख्त आबकारी नियम लागू हों।

फिर कितनी बोतल ले जा सकते हैं?

यहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। पूरे देश में ट्रेन यात्रियों के लिए शराब की कोई एक तय बोतल सीमा नहीं है। शराब की खरीद, कब्जे, परिवहन और दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति संबंधित राज्य के Excise Act/Rules पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक राज्य में तय मात्रा दूसरे राज्य में भी वैध होगी, यह जरूरी नहीं है। यात्रा से पहले दोनों राज्यों, जहां से ट्रेन चल रही है और जहां जाना है के आबकारी नियम जरूर जांचने चाहिए।

पकड़े गए तो क्या हो सकता है?

अगर शराब रखना या उसका परिवहन संबंधित राज्य के कानून के खिलाफ पाया जाता है, तो मामला सिर्फ रेलवे की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकता। शराब जब्त होने के साथ आबकारी कानून के तहत कार्रवाई, जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित राज्य के कानून में उस स्थिति के लिए क्या प्रावधान है। रेलवे अधिनियम में भी प्रतिबंधित/खतरनाक या आपत्तिजनक सामान को नियमों के विरुद्ध रेल से ले जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

ट्रेन में शराब पीना भी अलग मामला है

मान लीजिए आपके पास शराब रखना कानूनन वैध है, इसका मतलब यह नहीं कि आप ट्रेन में बैठकर आराम से शराब पी सकते हैं। सार्वजनिक स्थान और ट्रेन में शराब पीने से संबंधित अलग-अलग नियम और राज्य कानून लागू हो सकते हैं। इसलिए सफर के दौरान शराब को लेकर सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि संबंधित राज्य के आबकारी नियमों की पुष्टि किए बिना बोतल लेकर ट्रेन में न निकलें।

खास तौर पर इन यात्रियों को रहना चाहिए सावधान

  • दूसरे राज्य में शराब लेकर जाने वाले यात्री
  • ड्राई स्टेट में प्रवेश करने वाले यात्री
  • बिना वैध बिल/दस्तावेज शराब ले जाने वाले यात्री
  • तय सीमा से अधिक शराब रखने वाले यात्री
  • ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने वाले यात्री

याद रखें, शराब की बोतल की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे कहां से कहां ले जाया जा रहा है और उस राज्य के आबकारी कानून क्या कहते हैं। यात्रा के दौरान किसी नियम को लेकर संदेह हो तो रेलवे की शिकायत/सहायता सेवा 139 (RailMadad) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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