
रायपुर, 4 फरवरी। Action : संभावित खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के लिए सेक्टर-15, नया रायपुर में स्थित पार्थिव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की “द व्हाइट सिम्फनी” परियोजना पर कार्रवाई की है। उनकी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
रेरा को जानकारी नहीं देना पड़ गया महंगा
उल्लेखनीय है कि पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का (Action)’’द व्हाईट सिम्फनी’’ प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत किया गया था। प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति की जानकारी रेरा को ना देने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। प्रमोटर ने विवादित प्रोजेक्ट में काम शुरू न होने और वर्तमान मार्केट के व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रोजेक्ट के व्यावहारिक न होने के आधार पर पुनः ले-आउट में परिवर्तन कर प्रोजेक्ट शुरू करने का निवेदन किया।
प्रमोटर ने पंजीकरण समाप्त करने का किया अनुरोध
इस आधार पर प्रमोटर ने प्रोजेक्ट के पंजीयन को समाप्त करने का भी अनुरोध रेरा के समक्ष किया। प्राधिकरण ने दस्तावेजों की जांच पर पाया कि प्रमोटर ने आबंटितियों से राशि प्राप्त किए बिना ही प्रोजेक्ट को बंद करने और पंजीयन समाप्त करने का आग्रह किया है।
इसलिए रेरा ने आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करते हुए प्रमोटर के विरूद्ध आदेश जारी करते हुए संबंधित बैंक खातों (Action) में संव्यवहार पर रोक लगाई। साथ ही रेरा ने प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य नहीं किए जाने के कारण उसका पंजीयन भी रद्द कर दिया।