Bilaspur High Court : चीफ जस्टिस की कोर्ट का फैसला…! फरार सूदखोर हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…रायपुर पुलिस ने पहले ही किया था इनाम घोषित
रायपुर, 03 नवंबर। Bilaspur High Court : फरार चल रहे सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
पिछले कई महीनों से फरार चल रहे तोमर बंधु पर रायपुर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस दोनों की लगातार तलाश कर रही है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने पैरवी की, वहीं राज्य सरकार की ओर से डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, वीरेंद्र और रोहित तोमर पर सूदखोरी (Bilaspur High Court) से जुड़े कई गंभीर आरोप दर्ज हैं और दोनों के खिलाफ रायपुर समेत अन्य थानों में मामले लंबित हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।




