4 जिलों में कोरोना गाइडलाइन का घेरा: बिलासपुर, कवर्धा, GPM और बस्तर में धारा-144 लागू; होलिका दहन में 5 से ज्यादा की अनुमति नहीं, सभी पर्यटन स्थल भी बंद

बिलासपुर, 25 मार्च। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर अब होली पर्व पर भी पड़ गया है। इसे देखते हुए बिलासपुर, कवर्धा, बस्तर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। चारों जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। होलिका दहन के लिए 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं, मास्क नहीं पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं सभी पर्यटन स्थलों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।
शादी, अत्येंष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग नहीं
चारों जिलों के कलेक्टर ने सभी प्रकार की रैली, खेलकूद, मेला, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।
होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग का कड़ाई से पालन करना होगा।
धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा। किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग कर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम के लिए नियमानुसार कलेक्टर, ADM या SDM से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। सभी प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगें। DJ, नगाड़ा या अन्य सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
दो पहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 व 4 व्यक्ति ही बैठ सकेगें। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल या सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारैंटाइन रहना होगा।
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल और मॉल में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में दिक्कत पर कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य
सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत पर निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना और रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारैंटाइन रहना अनिवार्य किया गया है। जांच, निरीक्षण दल के भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को सहयोग देने से इंकार करने, जानकारी नहीं देने, निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करने और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।