छत्तीसगढ

Corona Speed : अब मैरिज हॉल और मृत्यु संबंधित कार्यक्रमों में मिलेगी यह छूट

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने देर शाम जारी किया आदेश

रायपुर, 23 सितंबर। राज्य में कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने पाबंदियों से राहत देना शुरू कर दिया है। अब शादी और अन्त्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या में छूट को और थोड़ा बढ़ा दिया है।

रायपुर में शादी में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या मैरिज हॉल अथवा समारोह स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत कर दिया है। वहीं कुछ जिलों में शादी में अधिकतम 150 लोग और अन्त्येष्टि में 50 लोग शामिल हो पाएंगे।

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शादी में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत होगा। वहीं अन्त्येष्टि, दशगात्र और मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में यह संख्या अधिकतम 50 तय कर दी गई है। समारोह के दौरान सेनीटाइजर करना, मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

आपको ज्ञात हो कि, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में जून के बाद छूट शुरू हुई। आखिरी बार विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अन्त्येष्टि, दशगात्र अथवा मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई थी।

दूसरे जिलों में भी ऐसे आदेश

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला कलेक्टर ने भी एक दिन पूर्व ही ये छूट के आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि गतिविधियों की समीक्षा के बाद तय हुआ है कि अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी।

किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम और मैरिज हॉल अथवा गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतर 150 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।

दुर्ग की एडीएम नुपुर राशि पन्ना ने भी शादियों में अधिकतम 150 और अन्त्येष्टि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की छूट संबंधी ऐसा ही आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है, दूसरे जिलों में भी ऐसे ही आदेश जारी होने की तैयारी है।

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