छत्तीसगढ

First Example : ड्राइवर ने महिला के साथ किया अभद्रता, 5 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

रायपुर, 23 फरवरी। First Example : वाहन चालक राजेश कुमार को महिला के साथ अभद्रता करना महंगा पड़ा, जिसके कारण उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया। दरअसल, नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण के आरोपित का लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। राज्य में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें सरकार से मिले निर्देश के तहत आरोपी चालक का लाइसेंस रद्द किया गया है।

मामले में पाया गया दोषी

आरोपी राजेश कुमार के विरुद्ध ग्राम लांजा थाना सिमगा में 4 फरवरी 2019 को अपराध नं. धारा 27/19, 323,341,294, 354,363,366 (ए) को भादवी व पोक्सो दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में मामला पेश किया गया था। इस मामले में आरोपी राजेश कुमार साहू को कोर्ट ने 26 फरवरी 2021 को दोषी ठहराया था। धारा 341 के तहत अभियुक्त को 1 माह कारावास एवं 500 जुर्माना, धारा 323 में 1 वर्ष कारावास एवं 500 जुर्माना, 354 में 3 वर्ष कारावास एवं 500 जुर्माना, 363 में 4 वर्ष कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

परिवहन मंत्रालय ने 19 जून 2020 को जारी किया था आदेश

राज्य सरकार के परिवहन मंत्रालय ने 19 जून 2020 को एक आदेश जारी किया था। जारी आदेश मे कहा गया था कि, यदि वाहन का कोई चालक किसी भी तरह से महिलाओं या लड़कियों से छेड़छाड़ करता है और उस दौरान वे वाहनों का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जारी आदेश में यह भी कहा गया कि महिला एवं बालिकाओं से संबंधित घटनाओं में वाहनों के प्रयोग का दोष सिद्ध होने पर आरोपितों का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

बलौदाबाजार पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने परिवहन विभाग से किया था पत्राचार

इसी आदेश के अनुपालन के संदर्भ में बलौदाबाजार पुलिस ने जिला परिवहन अधिकारी बलौदा बाजार को पत्र लिखकर आरोपी राजेश कुमार साहू का लाइसेंस निलंबित करने की मांग की। थाना सिमगा के एक महिला संबंधी अपराध में आरोपी ने वाहन का इस्तेमाल किया था, जिसके मद्देनजर आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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