व्यापार

GST New Rule : अब पैकेट में दाल-चावल-आटा, कुछ भी लो लगेगा GST…देखें

नई दिल्ली, 18 जुलाई। GST New Rule : महंगाई की मार झेल रहे लोगों से अब दैनिक जरूरत की सभी चीजों पर जीएसटी लगेगा। यानी आज से अगर ग्राहक पैकेट में ब्रांडेड आटा, चावल, दाल जैसी चीजें खरीदता है तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

गौरतलब है कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBDT) के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, 18 जुलाई से जीएसटी काउंसिल की सिफारिश दरों को लागू किया जा रहा है।

इस लिहाज से सरकार ने जरूरत की तमाम चीजों पर वस्तु पर आज से सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा और अन्य घरेलू वस्तुओं (GST New Rule) की कीमतों आज से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

25 किलो से अधिक पर छूट

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन तक के सिंगल पैकेट पर जीएसटी लगेग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जीएसटी ऑन प्रीपैकेज्ड एंड लेबल्ड से जुड़ी कई चीजों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, अगर आटा, चावल जैसी खाने वाली वस्तुओं की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत होती है, तो 25 किलो से अधिक के वजन पर जीएसटी नहीं लगेगा।

खुदरा ग्राहकों को राहत

वहीं, अगर  5-5 किलो के पैकट के मिलाकर वजन को 25 किलो से ज्यादा किया जाता है, इस स्थिति में 5 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। जीएसटी पर छूट तभी मिलेगी जब सिंगल पैकेट का वजन 25 किलो से अधिक होगा। यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलोग्राम के पैकट को सीधे वितरक या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से खरीदता है और खुदरा मात्रा में बेचता है, ऐसी स्थिति में ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा।

जेब पर बढ़ेगा भारी बोझ

अगर आप 10 किलो के आटा का पैकेट बाजार से खरीदते हैं, तो आपको तय कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी जोड़कर भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि, 10 किलो आटा की कीमत बाजार में 345 रुपये है, तो आपको इस कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। ऐसे में 10 किलो आटा की कीमत में 17.25 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी और आपको इसके लिए 362 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।

डेयरी प्रोडक्ट होंगे महंगे

प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। मछली और मिंट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार इन प्रोडक्टस पर 5 फीसदी जीएसटी वसूलेगी। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला ऐसे समय किया है, जब देश में महंगाई अभी भी कई सालों के उच्च स्तर पर बनी हुई है और दूसरी ओर जीएसटी कलेक्शन बढ़िया हो रहा है। 

बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में जीएसटी कलेक्शन (GST New Rule) सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह लगातार पांचवां ऐसा महीना रहा, जब सरकार को जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। मई में सरकार को जीएसटी से 1.40 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button