राष्ट्रीय

Mukhtar Ansari : विधायक बेटे अब्बास को कोर्ट से राहत, कुर्की की अर्जी खारिज

लखनऊ, 27 जुलाई। Mukhtar Ansari : एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया की अर्जी खारिज कर दी है। महानगर पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर अनुरोध किया था कि अब्बास अंसारी का पता नहीं चल रहा है, लिहाजा उनके विरुध फरारी की उद्घोषणा (82) की कार्रवाई की मंजूरी दी जाए।

अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पत्रावली (Mukhtar Ansari) को देखने से प्रतीत होता है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। महानगर पुलिस वारंट का तामीला नहीं कर पाई और रिपोर्ट दाखिल कर दी कि काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में उसके विरोध विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का आदेश जारी किया जाए।

अदालत ने कहा कि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। 14 जुलाई का वारंट पुलिस को तामील कराना चाहिए, फिर कोर्ट में आना चाहिए।

महानगर पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियुक्त की अन्य स्थानों पर तलाश करे और गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित करे। अदालत की राय में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से खुद को छिपा रहा है लिहाजा यह अदालत धारा 82 की कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। पुलिस को अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वह अदालत के 14 जुलाई के आदेश का अनुपालन करें तथा आगामी 10 अगस्त तक अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके पेश करें।

अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई दो को

अब्बास अंसारी (Mukhtar Ansari) की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी एमपी/ एमएलए के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण की अदालत में दाखिल की है। इस पर दो अगस्त को सुनवाई होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button