रायपुर, 17 सितंबर। Naan Scam : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नान घोटाला केस में फर्जीवाड़े और फोन टैपिंग के आरोपी IPS मुकेश गुप्ता का निलंबन खत्म कर दिया है। 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव संजीव कुमार ने निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत देने वाला आदेश जारी किया। मुकेश गुप्ता इसी महीने 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
रिटायरमेंट से 14 दिन पहले निलंबन समाप्ति के आदेश से पुलिस महकमे की बेचैनी बढ़ा दी है। गुप्ता अब पीएचक्यू में जाएंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता तलाशेंगे इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है।
बता दें कि नान घोटाले का खुलासा होने और इसमें आईपीएस मुकेश गुप्ता (Naan Scam) की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने 9 फरवरी 2019 में उन्हें निलंबित किया था। उसके बाद उन पर एक के बाद एक करके 3 एफआईआर किए गए हैं। मुकेश गुप्ता 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं। वे डीजीपी पद पर पदोन्नत हो चुके थे। राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी से वापस रिवर्ट कर दिया था। फिलहाल अभी वे एडीजी रैंक के अफसर हैं। मुकेश गुप्ता को कैट से राहत मिलने पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माना की मुकेश गुप्ता को निलंबित रखा जाना उचित नहीं है।
ACB और EOW ने मारा था छापा
छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन और आर्थिक अपराध ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित अधिकारियों-कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। वहां से करोड़ों रुपए की नकदी, कथित भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, डायरी, कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क समेत कई दस्तावेज मिले। आरोप था, राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई। शुरुआत में शिवशंकर भट्ट सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला चला।
सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई
नान घोटाले के तत्कालीन महाप्रबंधक (Naan Scam) शिवशंकर भट्ट और दूसरे आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। 15 सितंबर को ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने एक आवेदन पेश किया है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय है। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर फैसला नहीं दे देता तब तक रायपुर की अदालत में सुनवाई को रोक दिया जाए। रायपुर की विशेष अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होनी है।