छत्तीसगढ

New Year Celebration : होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, लाज, बार संचालकों के साथ हुई बैठक, कोरोना गाइडलाइन पालन के दिए सख्त निर्देश

रायपुर, 28 दिसंबर। नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम एवं शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले द्वारा शहर के होटल, ढाबा, लॉज बार एवं रेस्टोरेंट संचालक तथा पार्टी आयोजकों की बैठक आयोजित की गई उक्त बैठक में उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन श्रीनगर सिद्दीकी थाना प्रभारी तेलीबांधा, सिविल लाइन एवं होटल ढाबा रेस्टोरेंट संचालक गण उपस्थित हुए !

बैठक के दौरान नए वर्ष के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा पारित आदेश का भी अनिवार्य रूप से पालन कराने निर्देशित किया गया!

1: कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50% तक व्यक्तियों का अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा!

2: कार्यक्रम स्थल में प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग-अलग गेट होना आवश्यक है एवं दोनों गेट touch free मोड पर होना आवश्यक है!

3: कार्यक्रम का वीडियो ग्राफी एवं फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा! ताकि किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके

4: कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात्रि 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा!

5: कार्यक्रम में छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा

6: कार्यक्रम के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा

7: कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया
जाना होगा

8: कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे

9: कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा! कार्यक्रम में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा! कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवेश निषेध होगा एवं तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा

10: कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना करना अनिवार्य होगा

11: कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों के पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें! व्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर वाहन चालक एवं आयोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी!

12: कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा यदि कोई अस्त्र शस्त्र के साथ पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को देना होगा

13: कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा एवं आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा

14 : उपरोक्त दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी व उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी!

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