छत्तीसगढराज्य

Old Pension Scheme : अधिसूचना जारी, आश्रितों को मिलेगा लाभ

रायपुर, 12 मई। Old Pension Scheme : वित्त विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि (GPF) के लिए काटी जाएगी।

राज्य सरकार ने GPF खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया है। इसके लिए वित्त विभाग के तहत पेंशन (Old Pension Scheme) एवं भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है। जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए यह वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के पास रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (GPF) का अकाउंट के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए अलग से एक संचालनालय बनाया जाएगा। इसका नाम संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि रखा जाना है। राजस्थान में भी सरकार ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है। वित्त विभाग के अफसरों ने नियम बनाने से पहले जयपुर जाकर राजस्थान सरकार की योजना का अध्ययन किया था।

एनएसडीएल से मिले ब्याज को अलग रखा जाएगा

नेशनल सेक्यूरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (NSDL) से मिले शासकीय अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राश को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा। हर साल गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4% के बराबर राशि पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।

कर्मचारी का अंशदान GPF खाते में आएगा

अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा। उस पर एक नवम्बर 2004 से सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत सरकारी निर्देशों के मुताबिक ब्याज का भुगतान होगा।

रिटायर-मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी फायदा होगा

अधिसूचना के मुताबिक एक नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू (Old Pension Scheme) होने के दिनांक यानी 11 मई 2022 के बीच सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के मामलों में भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, उनमें पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा।

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