RBI के नियमों को नहीं मान रहा था बैंक, देना होगा 79 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली, 25 सितंबर। रिजर्व बैंक ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर 70 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि ये सहकारी बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
क्या कहा आरबीआई ने: रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि अपना सहकारी बैं ने एनपीए वर्गीकरण समेत कई नियमों का उल्लंघन किया है। बैंक ने मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान करते समय तथा बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का भी पालन नहीं किया था।
नोटिस जारी कर पूछा गया था सवाल: इसके बाद अपना सहकारी बैंक को आरबीआई ने नोटिस भी जारी किया था। इस नोटिस में कारण बताने के लिए कहा गया था कि निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के मुताबिक नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया है।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया और इसका उद्देश्य बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या उनके साथ समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।