छत्तीसगढ

कोरोना वायरस नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त

रायपुर, 26 जून। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा आम जनता तक आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में नियुक्त जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति में संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार विनीत नंदनवार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर 75877-24910 को तहसील रायपुर अंतर्गत नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक-06 से 10 को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र। श्रीमती पद्मनी भोई साहू अपर कलेक्टर रायपुर मोबाइल नम्बर 94791-02304 को नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक-06 से 10 एवं आरंग तहसील अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र। एन.आर. साहू अपर कलेक्टर रायपुर 98271-71271 को तहसील तिल्दा एवं अभनपुर अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र। श्रीमती पूनम शर्मा डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 94242-34044 को जोन क्रमांक-01 नगर पालिक निगम रायपुर। मुकेश कुमार कोठारी डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालक दंडाधिकारी रायपुर 99934-83432 को जोन क्रमांक-02 नगर पालिक निगम रायपुर। श्रीमती अंकिता गर्ग डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 96695-52437 को जोन क्रमाक-03 नगर पालिक निगम रायपुर। राजीव कुमार पांडेय संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 94256-49105 को जोन क्रमांक-04 नगर पालिक निगम रायपुर। संदीप कुमार अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 94242-38392 को जोन क्रमांक-05 नगर पालिक निगम रायपुर। प्रणव सिंह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर 94252-02181 को नगर पालिका निगम रायपुर अंतर्गत जोन क्रमांक-06 एवं शेष नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र को छोड़कर रायपुर अनुभाग। टी.आर. महेश्वरी डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 91655-06006 को जोन क्रमांक-07 नगर पालिक निगम रायपुर। यू. एस. अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर रायपुर 93290-20527 को जोन क्रमांक-08 नगर पालिक निगम रायपुर। अश्वनी कवर नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी रायपुर 79874-74811 को जोन क्रमांक-09 नगर पालिक निगम रायपुर। अमित बेग तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी रायपुर 77718-86627 को जोन क्रमांक-10 नगर पालिक निगम रायपुर। विनायक शर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग 94063-88880 को संपूर्ण आरंग अनुभाग। सूरज कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अभनपुर 98939-04594 को संपूर्ण अभनपुर अनुभाग,का नाम शामिल है।
उपरोक्त इंसीडेंट कमांडर उन्हें आवंटित कार्य क्षेत्र अंतर्गत कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम एवं शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता आम जनता तक सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे। उपरोक्त क्षेत्र अंतर्गत समस्त लाइन विभागों के अधिकारी संबंधित इंसीडेंट कमांडर के निर्देशों का पालन करेंगे। उपरोक्त इंसीडेंट कमांडर नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तथा छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत फीडबैक इत्यादि पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करेंगे तथा नियमित रिपोर्ट करेंगे।जिला स्तर नोडल अधिकारी क्षेत्र अंतर्गत इंसिडेंट कमांडर के कार्य का समुचित पर्यवेक्षण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

लाल बहादुर परिसर, पुलिस हुडको कालोनी में मिला कोरोना पॉजिटिव

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत लाल बहादुर परिसर, पुलिस हुडको कालोनी (थाना कोतवाली) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में पुलिस क्वार्टर, हुडको जाने वाला रोड, उत्तर में श्री पी.आर साहू का मकान, पूर्व में श्री एस.के चतुर्वेदानी का मकान, दक्षिण में बंद है, को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए श्री आर.के गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 01, रायपुर मो.नं. 85180-19594, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर, वनामंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री दिनेश कोसरिया ,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-06, मो नं. 76919-03630,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमति मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री प्रणव सिंह,अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर मो.नं. 94252-02181,भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री आर.के.पात्रे थाना प्रभारी,थाना कोतवाली, रायपुर मो.नं. 94791-91029 को नियुक्त किया गया है।

दीनदयाल आवास, कबीर नगर में मिला कोरोना पॉजिटिव

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत दीनदयाल आवास, कबीर नगर (थाना कबीर नगर) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 66 तक,उत्तर में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 47 तक, दक्षिण में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से एकता चैक तक,और पश्चिम में दीनदयाल आवास ब्लाक 44 से ब्लाक 52 शिव मंदिर तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए श्री एन.के पाण्डेय़, कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर मो.नं. 94076-25500, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री अरूण ध्रुव,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-08, मो नं. 94242-38392,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमति मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री यू.एस अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर मो.नं. 93290-20527 भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री लक्ष्मी प्रकाश जायसवााल थाना प्रभारी,थाना कबीर नगर, रायपुर मो.नं. 94791-91283 को नियुक्त किया गया है।

सतनाम चैक के पीछे, देवपुरी में मिला कोरोना पॉजिटिव

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सतनाम चैक के पीछे, देवपुरी थाना टिकरापारा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में श्री राजलाल गायकवाड का मकान, उत्तर में बोईर तालाब जाने का रास्ता, पूर्व में भाटापारा मोहल्ला जाने का रास्ता और दक्षिण में मेन रोड देवपुरी.एन.एच, 30 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए श्री आर के गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-01, रायपुर मो.नं. 85180-19594, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री अरूण कुमार साहू,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-10, मो नं. 81091-13933,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमति मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री अमित बेक,अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर मो.नं. 77718-86627 भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री याकुब मेमन,थाना प्रभारी,थाना कोतवाली, रायपुर मो.नं. 94791-91037 को नियुक्त किया गया है।

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