स्थाई-अस्थाई पट्टा वितरण समय-सीमा में अनिवार्यतः हो: डाॅ. भारतीदासन
रायपुर। कलेक्टर डाॅ.एस. भारतीदासन ने आज कलेक्टोरेट के रेडक्राॅस के सभा कक्ष में शासन के निर्देशानुसार राजीव गांधी आश्रय योजना के संबंध में प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पटटाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना नियम 2019 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राजीव गांधी आश्रय योजना की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 19 नवम्बर 2019 निर्धारित किया गया है। उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बीरगांव, नगर पालिका परिषद आंरग, तिल्दा -नेवरा, गोबरा नवापारा तथा नगर पंचायत अभनपुर, माना कैम्प, खरोरा, एवं कुरा हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण दल तत्काल गठित करने के निर्देश दिए।
उन्होेंने कहा कि सभी प्राधिकृत अधिकारी सुसंगत अधिनियम, नियम एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर पालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के पूर्व पात्र झुग्गी वासियों को स्थाई एवं अस्थाई पट्टा का वितरण अनिवार्यतः करेगें। प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्तियों की सुची तैयार केरेगें तथा यह जानकारी देंगे कि इनमें से कौन सी बस्तियों का क्षेत्र व्यवसायिक महत्व का है अथवा जनहित के प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने की स्थिति में वर्तमान झुग्गी बस्ती को अन्यत्र व्यवस्थापित करना आवश्यक होगा। क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु झुग्गी बस्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 14 अक्टूबर तक अनिवार्यत उपलब्ध कराये।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त सर्वेक्षण दल गठन कर पंजी पारूप में बिना पटटे के निवास कर रहे व्यक्तियों का सर्वे 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराये। सर्वेक्षण दल में क्षेत्र के तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार,नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक नगरीय निकाय के जोन कमिश्नर, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर तथा ग्राम निर्देश के सहायक संचालक शामिल होगें। सर्वेक्षण उपरांत सर्वेक्षण दल से प्राप्त रिपोर्ट को सूचीबध्द कर स्थाई, अस्थाई पटटा जारी करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी पात्र व्यक्तियों के नाम भूमि का विवरण, पटटा हेतु रकबा का विवरण वार्ड, बस्ती का नाम सूचीबध्द कर 7 दिवस की अवधि में दावा-आपत्ति लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। ऐसे झुग्गीवासी जिन्हेे पूर्व में अस्थाई पट्टा जारी किया गया है उनकी सूची पृथक पंजी में संकलित करें। जिन व्यक्तियों के पास स्थाई पट्टा पूर्व से उपलब्ध हुए उनके बारे मेे प्रपत्र से जानकारी एकत्रित नहीं की जाए। सभी प्राधिकृत अधिकारी अस्थायी एवं स्थायी पट्टा हेतु मांग पत्र 20 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पे्रषित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती पदमनी भोई सहित राजस्व और नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।