छत्तीसगढ

TV पर जिम्मेदारी से डिबेट करता प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का गैरजिम्मेदाराना हरकत, उन पर 2 fir दर्ज, पढ़े क्या किया उन्होंने…

रायपुर। जब कोई गलत चीजों को लेकर नेता-मंत्री या जिम्मेदार प्रवक्ता टीवी पर डिबेट करें, तो समाज के प्रति उनका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा दिखा। दरअसल, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ तेलीबांधा थाने में एक नहीं, बल्कि दो एफआईआर दर्ज की गई है और ये दोनों ही fir की वजह साबित कर रहा है कि वे कितने दायित्ववान है। उन पर पहली fir एक मोपेड सवार को अपने वाहन से एक्सीडेंट करने का, और दूसरी एफआईआर थाने में महिला उपनिरीक्षक को धमकाने को लेकर है।

तेलीबांधा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त को जोमैटो के कर्मचारी सतीश तिवारी अपने मोपेड से उत्सव होटल जा रहा था, जैसे ही वह ओवर ब्रिज के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही कार सीजी 04 एचडी 2212 की चालक ने लापरवाही पूर्वक तरीके से जोमैटो डिलवरी बॉय को ठोकर मार दिया। ठोकर से जोमैटो डिलवरी बॉय को गंभीर चोटें आई और मोपेड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस गाड़ी से जोमैटो डिलवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी दरअसलब bjp के एक्टिव प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का है। खैर, इस मामले में चालक गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज किया गया। वहीं इसी मामले पर महिला उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को धमकाने का आरोप लगा है। पुलिस ने गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ 189 एवं 506 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

क्या था मामला …

तेलीबांधा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त को जोमैटो के कर्मचारी सतीश तिवारी अपने मोपेड से उत्सव होटल जा रहा था पीछे से आ रही कार सीजी 04 एचडी 2212 के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जोमैटो के डिलवरी बॉय को ठोकर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और मोपेड क्षतिग्रस्त हो गई, इस मामले में चालक गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में धारा 279, 337 के तहत तेलीबांधा थाने मेंअपराध दर्ज किया गया है। वहीं महिला उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा को धमकाने के आरोप में पुलिस ने गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ 189 एवं 506 के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

 

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