सहायता देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें: डॉ एस भारतीदासन

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने लाकडाउन की स्थिति कोविड बीमारी को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव का कड़ाई से पालन जिसे करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि निशस्तजन, असंगठित श्रमिक, दिव्यांग इत्यादि ऐसे लोग जिन्हें जीवन यापन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भी समय पर भोजन एवं अन्य मदद पहुंचाना आवश्यक है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संकट की इस घड़ी में इस नेक कार्य हेतु समाज के सभी वर्गों स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, किंतु इसके साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि भोजन एवं अन्य सामग्री प्राप्त होने की सूचना पर एक ही स्थान पर ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने से सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार सहायता पहुंचा जा रही है। जिससे अन्य जरूरतमंद इससे वंचित हो रहे हैं। यह अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है। खतरनाक केअतः यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए।
उन्होंने इस कार्य हेतु रायपुर जिले के लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गौरव कुमार सिंह मोबाइल नंबर 96695-77888 को नियुक्त किया गया है l इसके अलावा जिला के कंट्रोल रूम 0771-4055574 से भी आपातकालीन आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्त जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि यदि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए नगद सामग्री या किसी अन्य प्रकार से कोई सहायता देना चाहते हैं, तो वे सीधे जरूरतमंदों से संपर्क ना कर यह कार्य प्रशासन के सहयोग से करें। इससे न सिर्फ समाज के कमजोर वर्गों एवं जरूरतमंदों को समय पर सहायता पहुंचाई जा सकेगी बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना वायरस कोविड- 19 के फैलाव को भी रोका जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश किया गया है। समाज के समस्त वर्गों से अपील की है कि वे सीधे जरूरतमंदों से संपर्क करने के स्थान पर प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही के आदेश हैं।